हाईकोर्ट से कम्प्यूटर बाबा को मिली राहत, 5 लाख 50 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने ​दी जमानत

हाईकोर्ट से कम्प्यूटर बाबा को मिली राहत, 5 लाख 50 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने ​दी जमानत

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  • Publish Date - November 15, 2020 / 10:46 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:34 PM IST

इंदौर। हाईकोर्ट से कम्प्यूटर बाबा को राहत मिल गई है, कंप्यूटर बाबा की जमानत के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। इसके साथ हाईकोर्ट ने याचिककर्ता को आज ही जमानत के लिए 5 लाख 50 हजार की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। कम्प्यूटर बाबा पर लगे अन्य मामलों पर जिला कोर्ट को कल ही सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जमानत के लिए कम्प्यूटर बाबा ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

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मध्यप्रदेश के इंदौर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा को जमानत मिलने के बाद पुलिस ने दूसरे मामले में फिर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी की शिकायत पर कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। स्थानीय गांधीनगर थाना पुलिस द्वारा दर्ज इस प्रकरण में बाबा पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और दुर्व्यवहार करने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप हैं।

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कम्प्यूटर बाबा को इससे पहले आठ नवंबर को उनके कब्जे वाली सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तब से ही वे लोक शांति भंग करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की आशंका में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद थे। फिर उन्हें जमानत संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जमानत मिलने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आठ और नौ नवंबर को जिला प्रशासन ने पुलिस बल और नगर निगम के दल के साथ कम्प्यूटर बाबा के कब्जे से दो जगह की बेशकीमती भूमि को मुक्त कराया है।

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