मराठा आरक्षण पर न्यायालय का फैसला चौंकाने वाला लेकिन अंतिम नहीं : अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षण पर न्यायालय का फैसला चौंकाने वाला लेकिन अंतिम नहीं : अशोक चव्हाण

मराठा आरक्षण पर न्यायालय का फैसला चौंकाने वाला लेकिन अंतिम नहीं : अशोक चव्हाण
Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: September 9, 2020 3:51 pm IST

मुंबई, नौ सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने बुधवार को कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के 2018 के राज्य कानून के अमल पर रोक लगाने का उच्चतम न्यायालय का आदेश ‘अप्रत्याशित और चौंकाने वाला’ है।

कांग्रेस नेता ने हालांकि कहा कि तीन न्यायाधीशों की न्यायालय की पीठ ने एक बृहद संविधान पीठ को भेज दिया है और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसलिए यह दावा करना सही नहीं है कि आरक्षण पर रोक लगा दी गई है।

 ⁠

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सोमवार को प्रधान न्यायाधीश से संपर्क करेगी और रोक हटाने का अनुरोध करेगी।

चव्हाण राज्य में लोक निर्माण मंत्री हैं और वह मराठा आरक्षण संबंधी एक कैबिनेट उप-समिति के प्रमुख भी हैं।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘ मामले को बृहद संविधान पीठ को सौंपते हुए न्यायालय ने जो अंतरिम आदेश दिया है वह अप्रत्याशित, चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है।’’

भाषा

अविनाश माधव

माधव


लेखक के बारे में