भोपाल। प्रदेश में कल से यानि 16 अक्टूबर से सभी दुकानें अपने पूर्व निर्धारित समय तक खुलेंगी। 8 बजे तक दुकान बंद करने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। वहीं 100 से अधिक लोगों के कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति लेनी होगी। अन्य कोरोना की रोकथाम के लिए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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बता दें कि आज से राजधानी भोपाल में सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क और स्वमिंग पूल खोलने की अनुमति भी मिल चुकी है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत आदेश किया जारी है। जिसके तहत 15 अक्टूबर से भोपाल जिले में शर्तो के साथ स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और सिनेमाघर खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
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नवरात्र में प्रदेश के सभी मंदिर खुले रहेंगे, 200 से अधिक व्यक्ति मंदिर प्रांगण/हॉल में एकत्रित नहीं हो सकेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के मद्देनजर सावधानियां बरतने की जनता से अपील की है।
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