सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार और MPPSC सरकारी भर्तियों में कर रहा बड़ी गलतियां- हाईकोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार और MPPSC सरकारी भर्तियों में कर रहा बड़ी गलतियां- हाईकोर्ट

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  • Publish Date - March 10, 2021 / 05:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

जबलपुर, मध्यप्रदेश। MP-PSC 2019 मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों निर्देशों के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार और MPPSC सरकारी भर्तियों में बड़ी गलतियां कर रहा है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही साफ किया है कि अनारक्षित पदों पर सिर्फ मैरिटोरियस उम्मीदवारों की ही भर्ती की जाएगी फिर भी MPPSC की ओर से गलतियां की जा रही हैं।

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हाईकोर्ट 15 मार्च को एमपी-पीएससी 2019 परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी। आप को बता दें कि याचिकाओँ में कहा गया है कि एमपी-पीएससी ने 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुना जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है।

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याचिकाओं में MP-PSC 2019 की प्रारंभिक परीक्षाओं में हुए आरक्षण को भी चुनौती दी गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने परीक्षा की प्रक्रिया और नतीजे अपने अंतिम निर्णय के अधीन रखने का फैसला सुनाया था।