हादसे में हुई थी लड़की की मौत, एमएसीटी ने मुआवजे के दावे को खारिज किया

हादसे में हुई थी लड़की की मौत, एमएसीटी ने मुआवजे के दावे को खारिज किया

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  • Publish Date - December 21, 2020 / 10:27 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

ठाणे, 21 दिसंबर (भाषा) ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2017 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली एक लड़की के अभिभावकों की ओर से मुआवजे के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।

एमएसीटी सदस्य वली मोहम्मद ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण पनवेल के वकाडी में ममता पुंडालिक सावर की मौत हुई थी। आदेश की प्रति सोमवार को मुहैया करायी गयी।

पांच अक्टूबर 2017 को छह वर्षीय ममता घटना के वक्त दोपहिया वाहन पर अपनी मां की गोद में बैठी हुई थी। घटना के दौरान ममता मां की गोद से नीचे गिर गयी थी और निकटवर्ती अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

एमएसीटी में सुनवाई के दौरान ममता के पिता पुंडालिक ने स्वीकार किया कि बाइक के संतुलन खोने के बाद बच्ची मां की गोद से नीचे गिर गयी। बाइक का बीमा करने वाली कंपनी ने दलील दी कि पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ धाराएं नहीं लगायी थी। एमएसीटी ने 16 दिसंबर को मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश