नान घोटाले में दायर जनहित याचिकाओं में सुनवाई, आरोपी आईएएस के वकील ने अब तक हुई जांच को बताया गलत

नान घोटाले में दायर जनहित याचिकाओं में सुनवाई, आरोपी आईएएस के वकील ने अब तक हुई जांच को बताया गलत

  •  
  • Publish Date - December 6, 2019 / 04:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

बिलासपुर। प्रदेश में हुए बहुचर्चित नान घोटले के मामले में दायर जनहित याचिकाओं में हाईकोर्ट जस्टिस पी .सेम .कोशी की बैंच में आज नान घोटले के आरोपी आईएएस अनिल टुटेजा के तरफ से बहस की गई। अनिल टुटेजा के वकील अवि सिंह ने मामले में बहस की। अवि सिंह ने कोर्ट मे नान में हुए पूरे इन्वेस्टिगेशन को गलत बताया।

यह भी पढ़ें — सीएम का इंदौर दौरा कल, शहर को देगें कई सौगातें, पूरा कार्यक्रम देखिए

साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में जांच का मकसद सारे आरोपियों को बचाना और एविडेंस के सारे कागजातों को नष्ट करना था। इसके अलावा डायरी में सीएम मैड़म और डॉक्टर साहब के नाम के बारे की जिक्र पर भी दलील दी। मामले में आज के बहस के बाद अब 12 दिसम्बर को अगली सुनवाई होगी।

यह भी पढ़ें — बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी पहुंचे थाने, विरोधियों पर शराब पीने का वीडियो वायरल कर छवि धूमिल करने का आरोप

बता दें की नान घोटले को लेकर हमर संगवारी समेत अन्य कई लोगों ने जनहित याचिका दायर कर इस घोटाले की सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की हैं ।

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/naGjztg1N8o” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>