मथुरा में पीएफआई सदस्यों की जमानत पर सुनवाई चार नवंबर को होगी

मथुरा में पीएफआई सदस्यों की जमानत पर सुनवाई चार नवंबर को होगी

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  • Publish Date - October 29, 2020 / 02:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

मथुरा, 29 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में बीते माह दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप एवं बाद में उसकी मौत के बाद हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) / कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के चार सदस्यों में से दो सदस्यों की जमानत के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) की अदालत में लगाई गई अर्जी पर सुनवाई चार नवंबर को होगी। उसी दिन दोनों की जमानत का फैसला होगा।

इन दोनों सदस्यों में बहराइच निवासी मसूद अहमद और रामपुर का रहने वाला आलम शामिल है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक मामले) शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि पीएफआई सदस्यों की जमानत को लेकर सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) ने चार नवंबर को अगली तारीख तय की है। दोनों की अर्जी पर उसी दिन सुनवाई करके फैसला किया जाएगा।

उन्होंने बताया, पीएफआई/ सीएफआई के चार सदस्यों मसूद अहमद निवासी बहराइच, आलम निवासी रामपुर, अतीकुर्रहमान निवासी मुजफ्फरनगर और कप्पन सिद्दीकी निवासी केरल को कार में दिल्ली से हाथरस जाते समय थाना मांट पुलिस ने हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में पकड़ा था। ये चारों कार से हाथरस जा रहे थे। पुलिस का दावा है कि इनकी कार से भड़काऊ साहित्य मिला था।

पुलिस के अनुसार पूछताछ में उन्होंने पीएफआई/सीएफआई सदस्य होने की जानकारी दी थी। इन दिनों चारों सदस्य मथुरा के जिला कारागार में निरुद्ध चल रहे हैं। इनमें से दो सदस्यों मसूद अहमद और आलम की जमानत के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत में अर्जियां लगाई गई थीं जिन्हें सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) की अदालत में बुधवार को स्थानांतरित कर दिया गया था।

वर्तमान में इस मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल (एसटीएफ) कर रहा है।

भाषा सं अमित

अमित