बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की ज्यादातर जेलों में ऐसे कैदी हैं जो अपनी उम्र कैद की सजा पूरी कर चुके हैं। लेकिन जमानतदार के अभाव में उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है।लेकिन जेल विभाग ऐसे लोगों की जानकारी नहीं दे रहा। जिसके चलते इस मामले को लेकर अधिवक्ता अमरनाथ पांडेय ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाते हुए जानकारी उपलब्ध करवाने की मांग की थी।
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इसी मदेनजर मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की डिविजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जेल डीजी को इस मामले में निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि जेल डीजी ऐसे कैदियों की जानकारी अनिवार्य रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ साझा करें। निर्देश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद का समय दिया है।
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