मंत्री का माफीनामा हाईकोर्ट ने किया नामंजूर, कहा- अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सरकार नहीं उतरी खरी

मंत्री का माफीनामा हाईकोर्ट ने किया नामंजूर, कहा- अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सरकार नहीं उतरी खरी

मंत्री का माफीनामा हाईकोर्ट ने किया नामंजूर, कहा- अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सरकार नहीं उतरी खरी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: October 3, 2019 9:16 am IST

जबलपुर । सामजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मंत्री लखन घनघोरिया का माफीनामा स्वीकार नहीं किया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल माफीनामे का आवेदन कोर्ट में लंबित रखने का फैसला किया है। हाईकोर्ट की बैंच ने शासन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सरकार खरी नहीं उतरी है।

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हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची बनाने के आदेश दिए हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने में जुटे अमले की सुरक्षा तय करने के भी आदेश दिए हैं।

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कोर्ट ने साफ किया है कि ग्रीन बेल्ट में सरकार किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि सिद्धबाबा पहाड़ी के अतिक्रमण ना हटने देने के मंत्री घनघोरिया के बयान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी ।

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