कबरई मामला : क्रशर व्यवसायी मौत मामले में निलंबित थानाध्यक्ष और सिपाही हुए बर्खास्त

कबरई मामला : क्रशर व्यवसायी मौत मामले में निलंबित थानाध्यक्ष और सिपाही हुए बर्खास्त

कबरई मामला : क्रशर व्यवसायी मौत मामले में निलंबित थानाध्यक्ष और सिपाही हुए बर्खास्त
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: October 13, 2020 1:57 pm IST

महोबा (उप्र), 13 अक्टूबर (भाषा) महोबा स्थित कबरई कस्बे के क्रशर व्यवसायी इन्द्रकांत त्रिपाठी की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत मामले में कबरई के निलंबित थानाध्यक्ष देवेन्द्र शुक्ला और सिपाही अरुण कुमार यादव को बर्खास्त कर दिया गया है।

चित्रकूटधाम परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के. सत्यनारायण ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कबरई कस्बे के क्रशर व्यवसायी इन्द्रकांत त्रिपाठी की गत 13 सितम्बर को मौत के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से निलंबित थानाध्यक्ष देवेन्द्र शुक्ला और सिपाही अरुण कुमार यादव को बर्खास्त कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि मामले में एसआईटी की जांच में थानाध्यक्ष और सिपाही को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए शासन ने यह कार्रवाई की है।

 ⁠

आईजी ने कहा, ‘‘क्रशर व्यवसायी की मौत के मामले के दो आरोपी सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार और बर्खास्त थानाध्यक्ष देवेन्द्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव फिलहाल फरार हैं, पुलिस टीमें उनकी तलाश कर रही हैं।’

गौरतलब है कि महोबा के पूर्व पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला वीडियो वारयल करने के बाद क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी कबरई में गत आठ सितंबर को अपनी गाड़ी में घायल मिले थे। गंभीर हालत में उन्हें कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी 13 सितंबर शाम मौत हो गई थी।

त्रिपाठी ने एक वायरल वीडियो और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पाटीदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए उनसे जान का खतरा बताया था। इस मामले की जांच के लिए शासन ने एसआईटी गठित की थी।

भाषा सं. सलीम नीरज

नीरज


लेखक के बारे में