शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, कोरोना काल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग पर HC के फैसले को दी थी चुनौती

शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, कोरोना काल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग पर HC के फैसले को दी थी चुनौती

शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, कोरोना काल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग पर HC के फैसले को दी थी चुनौती
Modified Date: November 29, 2022 / 08:23 pm IST
Published Date: September 18, 2020 1:32 pm IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश के शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है, SC ने एमपी के शराब ठेकेदारों की याचिका खारिज कर दी है। ठेकेदारों ने राज्य सरकार द्वारा जब्त सुरक्षा निधि वापस दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि शराब कारोबारी चाहें तो वे राज्य सरकार को आवेदन दे सकते हैं। बता दें कि जबलपुर HC के फैसले को SC में शराब कारोबारियों ने चुनौती दी थी। इसके पहले कोरोना काल में लायसेंस शर्तों में बदलाव की मांग उच्च न्यायालय ने खारिज की थी।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com