मध्य प्रदेश में 36 लोगों की हत्या करने वाले सीरियल किलर सरमन शिवहरे को ग्वालियर की जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। दरअसल ग्वालियर में हाईकोर्ट जज के सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर पिस्टल लूटने के मामले में जिला अदालत के विशेष न्यायधीश रविंद्र सिंह ने डकैती अधिनियम के तहत यह सजा सुनाई है। सरमन को कोर्ट ने डकैती अधिनियम में सात साल व आर्म्स एक्ट में 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 300 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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बताया जाता है कि सरमन शिवहरे ने सतना इंदौर जबलपुर ग्वालियर और पन्ना में 36 हत्या की थी। जिसके बाद से मध्य प्रदेश में सीरियल किलर के नाम से जाना जाता था। इससे पहले भी सरमन शिवहरे को सतना और सागर कोर्ट से दो उम्रकैद की सजा हो चुकी है। आपको बता दें कि ग्वालियर में 6 जुलाई 2011 को हाईकोर्ट जज की सुरक्षा की ड्यूटी से लौट रहे हेड कांस्टेबल शिवकांत तिवारी को गोली मार दी थी और उनकी 9 एमएमए की पिस्टल लूट कर फरार हो गया था। इसी मामले की सुनवाई में जिला कोर्ट ने सरमन को अजीवन कारावास के साथ 3 साल की सजा सुनाई है।
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