महाराष्ट्र: अदालत ने पालघर भीड़ हिंसा मामले में 89 आरोपियों को जमानत दी

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महाराष्ट्र: अदालत ने पालघर भीड़ हिंसा मामले में 89 आरोपियों को जमानत दी

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  • Publish Date - January 16, 2021 / 11:39 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

ठाणे, 16 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक विशेष अदलत ने पालघर भीड़ हिंसा मामले में 89 आरोपियों को शनिवार को जमानत दे दी।

यह घटना पिछले साल अप्रैल में हुई थी, जिस दौरान दो साधुओं और उनके वाहन चालक की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।

जिला न्यायाधीश एस बी बाहलकर ने अपने आदेश में 89 आरोपियों को जमानत दे दी। साथ ही, उन्होंने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 फरवरी निर्धारित की है।

आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल ने अदालत में दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की हमले में कोई भूमिका नहीं थी और पुलिस ने महज संदेह के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था।

इस मामले में कुल 201 लोग गिरफ्तार किये गये थे और उनमें से 75 मुख्य आरोपी जेल में हैं।

विशेष सरकारी वकील सतीश मानेशिंदे अभियोजन की ओर से पेश हुए, जबकि अधिवक्ता पीएन ओझा साधुओं के परिवार की ओर से पेश हुए।

गौरतलब है कि 16 अप्रैल 2020 को मुंबई से 140 किमी दूर पालघर जिले में भीड़ ने दो साधुओं और उनके वाहन चालक की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।

इलाके में बच्चा चोरों के घूमने की अफवाह के बीच यह नृशंस घटना हुई थी।

भाषा

सुभाष पवनेश

पवनेश