महाराष्ट्र: एमएसीटी ने दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 35.57 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

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महाराष्ट्र: एमएसीटी ने दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 35.57 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

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  • Publish Date - November 6, 2020 / 01:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

ठाणे, छह नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मोटर वाहन दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2016 में एक दुर्घटना में मारे गए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के एक चालक के परिजनों को 35.57 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है।

बुधवार को सुनाए गए आदेश में, एमएसीटी सदस्य आर एन रोकड़े ने मामले में प्रतिवादी गुरमीत सिंह से कहा कि वह दिवंगत मंगल राजेंद्र पाटिल (49) के परिजनों को मुआवजा प्रदान करे।

पाटिल, एमएसआरटीसी में वाहन चालक के तौर पर काम करता था।

मुआवजे का दावा करने वाले वादियों की ओर से पेश हुए वकील यू एस पांडेय ने अधिकरण को बताया कि 14 सितंबर 2016 को पाटिल को ठाणे शहर में तीन हाथ नाका के पास राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी जिसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल सवार के विरुद्ध नौपाड़ा पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था।

आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस की जांच में सामने आया कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति लापरवाही से वाहन चला रहा था और दुर्घटना के लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार था।

न्यायाधीश ने प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह मृतक के परिजनों को मुआवजे के साथ आठ प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज भी प्रदान करे।

भाषा यश उमा

उमा