ललितपुर (उप्र), 17 फरवरी (भाषा) ललितपुर जिले की एक अदालत ने एक साल की बच्ची के साथ बलात्कार के जुर्म में युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पॉक्सो अदालत के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामनरेश राजपूत ने बुधवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो द्वितीय) निर्भय प्रकाश की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 13 मार्च 2017 को खेत में एक साल की बच्ची के साथ बलात्कार किये जाने का दोषी पाते हुए बार थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 25 वर्षीय युवक इमरतलाल को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने पीड़िता (बच्ची) के बालिग होने पर जुर्माने की आधी राशि उसे देने का आदेश दिया है।
राजपूत ने घटना के बारे में बताया कि बार थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि 13 मार्च 2017 को वह अपनी पत्नी, मां और पिता के साथ गेहूं के खेत में काम रहा था, उस समय उसकी एक साल की बेटी को उसकी मां (बच्ची की दादी) गोद में लिए बैठी थी, तभी गांव का इमरतलाल (25) वहां पहुंचा और बच्ची को उसने कुछ दूरी पर दूसरे खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो इमरतलाल बच्ची को छोड़कर भागने लगा, जिसे पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया गया था।
भाषा सं जफर शोभना
शोभना