राज्यभर में लोक अदालत 9 मार्च को, आपसी सहमति से होगी प्रकरण निपटाने की प्रक्रिया

राज्यभर में लोक अदालत 9 मार्च को, आपसी सहमति से होगी प्रकरण निपटाने की प्रक्रिया

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  • Publish Date - March 5, 2019 / 12:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:52 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला और तहसील मुख्यालयों में आगामी 09 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का वृहद आयोजन किया जाएगा। लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से निपटने योग्य सिविल, आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक-वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, विद्युत विवाद आदि के मामलों का निराकरण किया जाता है।

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ज्ञात हो कि लोक अदालत में विवादों के निराकरण के लिए किसी प्रकार का न्याय शुल्क नही लिया जाता है। लोक अदालतों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुए प्रकरणों का भी निराकरण आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है।इसी के चलते राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इस वर्ष 09 मार्च, 13 जुलाई, 14 सितम्बर और 14 दिसम्बर को लोक अदालतों का वृहद आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला न्यायालय परिसर स्थित लोक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।