प्रवासी मजदूर जिनके पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त में मिलेगा 2 माह का खाद्यान्न, ’प्रवासी खाद्य मित्र’ एप में कराना होगा पंजीयन

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प्रवासी मजदूर जिनके पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त में मिलेगा 2 माह का खाद्यान्न, ’प्रवासी खाद्य मित्र’ एप में कराना होगा पंजीयन

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  • Publish Date - June 10, 2020 / 11:05 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में देश के अन्य राज्यों से वापस आ रहे ऐसे श्रमिकों एवं व्यक्तियोें को जिनके पास किसी भी योजना के अंतर्गत राशनकार्ड नहीं है। उन्हें भी मई एवं जून माह में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न और एक किलो चना प्रति परिवार प्रति माह निःशुल्क दिया जाएगा। इसके पंजीयन हेतु खाद्य विभाग द्वारा ’प्रवासी खाद्य मित्र’ एप्प जारी किया गया है।

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प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एंड्राइड मोबाईल से गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से एप्प https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.cgcitizen को डाउनलोड कर सरलता पूर्वक अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों का पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जनभागीदारी वेबसाईड https://khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx में भी ऑनलाईन पंजीयन का प्रावधान किया गया है। प्रवासी श्रमिक वेबसाईड के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते हैं अथवा जिला प्रशासन के द्वारा करा सकते है।

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पंजीयन के लिए आधार नम्बर नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा पांच अन्य पहचान पत्रों को भी मान्यता दी गई है। जिसमें से किसी एक का उपयोग कर सकते है। यदि हितग्राही का आधार पंजीयन हो चुका है, किन्तु आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुआ है तो वे आधार पंजीयन पर्ची (इनरोलमेन्ट आईडी) का उपयोग कर सकते है।

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इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई खाता संख्या (पैन कार्ड), किसान फोटो पासबुक, किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा उनके शासकीय पत्र पर जारी फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है।