उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने अदालत में एक याचिका लगाई थी…जिसमें जांच की समय सीमा 90 दिन की जगह 180 दिन करने की मांग की थी…मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने एनआईए की याचिका को मंजूर कर लिया है…भोपाल जिला अदालत में एनआईए के वकील ने अपना पक्ष रखा…जिसके बाद कोर्ट ने याचिका मंजूर की।