हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण स्टे पर सिंहदेव ने कहा, जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा आरक्षण, कोर्ट में रखेगें अपना पक्ष | On the reservation stay by the High Court, Singhdev said, reservation is being given on the basis of population

हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण स्टे पर सिंहदेव ने कहा, जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा आरक्षण, कोर्ट में रखेगें अपना पक्ष

हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण स्टे पर सिंहदेव ने कहा, जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा आरक्षण, कोर्ट में रखेगें अपना पक्ष

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:42 PM IST, Published Date : October 4, 2019/10:09 am IST

अंबिकापुर। राज्य में 82 फीसदी आरक्षण पर कोर्ट के रोक के मामले पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में आरक्षण नियम अनुरूप दिया गया है। उन्होने कहा कि जिन बिंदुओं पर कोर्ट ने आपत्ति लगाई है, उसे लेकर सरकार अपना पक्ष रखेगी। अलग अलग वर्ग को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है।

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बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण को 82 फीसद करने के खिलाफ हाई कोर्ट में चार लोगों ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मंगलवार को लगातार पांच घंटे सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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इसके पहले सीम भूपेश बघेल ने भी कहा था है​​ कि कोर्ट में हम आरक्षण को लेकर अपना पक्ष रखेगें। ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है जिसे लेकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा। हम ओबीसी के आरक्षण के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ेगें।

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