अंबिकापुर। राज्य में 82 फीसदी आरक्षण पर कोर्ट के रोक के मामले पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में आरक्षण नियम अनुरूप दिया गया है। उन्होने कहा कि जिन बिंदुओं पर कोर्ट ने आपत्ति लगाई है, उसे लेकर सरकार अपना पक्ष रखेगी। अलग अलग वर्ग को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है।
ये भी पढ़ें — बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयरफोर्स ने जारी की प्रमोशनल फिल्म, वीडियो में देखिए कैसे हुए आतंकी कैंप तबाह
बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण को 82 फीसद करने के खिलाफ हाई कोर्ट में चार लोगों ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मंगलवार को लगातार पांच घंटे सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ये भी पढ़ें — चित्रकोट उपचुनाव : 504 अधिकारियों को दिया गया प्रथम चरण का प्रशिक्षण
इसके पहले सीम भूपेश बघेल ने भी कहा था है कि कोर्ट में हम आरक्षण को लेकर अपना पक्ष रखेगें। ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है जिसे लेकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा। हम ओबीसी के आरक्षण के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ेगें।
ये भी पढ़ें — सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, त्योहारी सीजन में ब्याज दर में 0.6 फीसदी की कमी
<iframe width=”658″ height=”370″ src=”https://www.youtube.com/embed/y_hxPPpZS3s” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
Khoon Ka Pyasa : पत्नी की मौत का बदला लेने…
11 hours agoIMD Weather Update: लो आ गई खुशखबरी! कल से बदलेगा…
12 hours agoThe Big Picture With RKM : अबकी बार ‘यूथ’ के…
12 hours agoBird Flu Latest Cases : चुनाव के बीच बर्ड फ्लू…
12 hours ago