शिवराज कैबिनेट ने दी अविवाहिता पेंशन योजना को मंजूरी, बनेगा मंदिर प्रबंध संस्थान, और भी फैसले

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शिवराज कैबिनेट ने दी अविवाहिता पेंशन योजना को मंजूरी, बनेगा मंदिर प्रबंध संस्थान, और भी फैसले

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  • Publish Date - September 24, 2018 / 12:39 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। शिवराज सरकार ने 50 साल से ऊपर की अविवाहित महिलाओं को भी पेंशन देने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने मंदिर प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी। साथ ही पुजारियों के वेतन के लिए सरकार ने कोष भी बनाने की घोषणा की है। मेट्रो रेल परियोजना को देखते हुए सरकार ने नए पदों को मंजूरी दे दी है।

शिवराज कैबिनेट बैठक में सोमवार को करीब 3 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार 50 साल ऊपर की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देगी। इसमें 50 से 79 आयु वर्ग की महिलाओं को 300 रुपए महीना और 80 साल से अधिक आयु की महिला को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। आयकर दाता या सेवारत महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा

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बैठक में ये भी तय किया गया कि प्रदेश सरकार प्रतिभावान 100 युवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली में कोचिंग दिलाएगी। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन मुंबई के माध्यम से सेवारत डॉक्टरों को विशेषज्ञता दिलाने के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। भोपाल और इंदौर की मेट्रो रेल परियोजना को निरंतर रखने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई। साथ ही भोपाल और इंदौर में अतिरिक्त प्रबंध संचालक के दो पद निर्मित किए गए हैं। मेट्रो परियोजना लागत की 50 फीसदी राशि का इंतजाम विदेशी वित्तीय संस्थानों से होगा। 10% की राशि मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड आंतरिक कर्ज बांड या पीपीटी के माध्यम से जुटाई जाएगी। इसके लिए सरकार गारंटी देगी। बैठक में ये भी तय किया गया कि जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो रेल के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट के बाद आगे की रणनीति तय होगी।

सरकार ने प्रदेश में मठ और मंदिरों के प्रबंधन के लिए मंदिर प्रबंध संस्थान बनाने का फैसला किया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके अलावा सनातन धर्म के चार प्रतिष्ठित आचार्य, हिंदुविधि में दक्ष दो वरिष्ठ अधिवक्ता या न्यायाधीश को सदस्य बनाया जाएगा। पुजारियों की आर्थिक मदद और वेतन के लिए दो करोड़ रुपए का पुजारी कल्याण कोष बनाने को भी मंजूरी दी गई।

वेब डेस्क, IBC24