Seoni Malwa Mob Lynching Case/Image Credit: AI
Seoni Malwa Mob Lynching Case: नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बराखड़ में 3 अगस्त 2022 को गो तस्करी के आरोप में नजीर अहमद नामक युवक की हत्या के मामले में करीब चार साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मॉब लिंचिंग के इस मामले में सिवनी मालवा की एडीजे न्यायालय में फैसला सुनाया गया। एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए सभी 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जैसे ही आरोपियों को सजा सुनाई गई वैसे ही कोर्ट परिसर में मौजूद आरोपियों के परिजनों की चीखें निकल गईं। आरोपियों को जेल ले जाने के लिए पुलिस जब वाहन में बैठा रही थी, तभी परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ परिजन पुलिस वाहन के सामने लेट गए और आरोपियों को ले जाने से रोकने लगे। (Seoni Malwa Mob Lynching Case) पुलिस और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की व झूमाझटकी की नौबत आ गई। परिजनों ने वाहन को हाथों से रोकने का भी प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और सभी दोषियों को जेल रवाना किया। परिजनों का कहना था कि कुछ लोग बच्चों को बहका कर गौसेवा के उद्देश्य से ले गए थे, लेकिन यह घटना हो गई।
MP Court Convicted 14 in Mob Lynching Case !
मध्य प्रदेश ने सिवनी मालवा तहसील में 3 अगस्त 2022 को गो तस्करी के आरोप में अमरावती (महाराष्ट्र) निवासी नजीर अहमद को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया (मॉब लिंचिंग) था।
घटना के चार साल बाद शुक्रवार को सिवनी मालवा की एडीजे कोर्ट ने 14… pic.twitter.com/dMSwfQmfAx
— काश/if Kakvi (@KashifKakvi) June 13, 2026
अदालत के फैसले के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। (Seoni Malwa Mob Lynching Case) गौरतलब है कि बराखड़ गांव में हुई इस चर्चित मॉब लिंचिंग की घटना के बाद पुलिस ने 14 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। लगभग 4 वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाया।
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