बिलासपुर। शिक्षकों की नई भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को अपनी बात रखने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। भर्ती मामले पर लगी याचिका पर आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया कि अब शिक्षाकर्मी भी नई भर्ती भी के परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
पढ़ें- उद्योग मंत्री का ऐलान, इस जिले में बनेगा प्रदेश का …
लेकिन इस पर याचिकाकर्ता विवेक दुबे के वकील ने ऐतराज जताया, कि शिक्षकों को इससे वरिष्ठता, प्रमोशन और पे फिक्सेशन का नुकसान होगा। वकील के मुताबिक पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों के साथ अन्याय होगा कि वो परीक्षा देकर चयनीत होंगे और फिर शिक्षक बनेंगे।
पढ़ें- मानव तस्करी के मामले में राज्य सरकार को फटकार, 4 हफ…
वकील के मुताबिक इससे वो पदोन्नति के साथ-साथ वरिष्ठता खो देंगे। शिक्षकों को इसी बात की चिंता है। नई भर्ती से शिक्षाकर्मियों को काफी नुकसान होगा। इसी बात को लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील ने नई भर्ती पर ऐतराज जताया है।
राज्य में निवेश करेगी कनाडा की कंपनी