किशोरी से बलात्कार के दोषी को 10 साल कैद की सजा

किशोरी से बलात्कार के दोषी को 10 साल कैद की सजा

  •  
  • Publish Date - January 8, 2021 / 05:42 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

बांदा (उप्र), आठ जनवरी (भाषा) बांदा जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बलात्कार से एक किशोरी के गर्भवती होने के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपी युवक को बृहस्पतिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया ।

पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह ने शुक्रवार को बताया कि विशेष अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए गिरवां थाने के एक गांव के युवक चिरौंजीलाल लोध (24) को शुक्रवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 80 फीसदी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।

घटना के संबंध में सिंह ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 जनवरी 2015 को एक 16 साल की किशोरी अकेले खेत जा रही थी, तभी रास्ते में उसी गांव का युवक चिरौंजीलाल लोध उसे पकड़कर एक सूने घर में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि धमकी के डर से पीड़िता ने घटना की जानकारी तब किसी को नहीं बताई थी, लेकिन आठ माह की गर्भवती होने से घटना का खुलासा हुआ और सितंबर 2015 को थाने में मामला दर्ज करवाया गया था।

भाषा सं ज़फ़र शोभना नरेश

नरेश