MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का मामला, महिला वर्ग की सीटों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक...ये है पूरा मामला | The case of recruitment of MPPSC Assistant Professors, the High Court stayed the recruitment of seats for women

MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का मामला, महिला वर्ग की सीटों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक…ये है पूरा मामला

MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का मामला, महिला वर्ग की सीटों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक...ये है पूरा मामला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:41 PM IST, Published Date : September 24, 2019/9:01 am IST

जबलपुर। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए महिला आरक्षित सीटों पर हुई भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। सामान्य वर्ग की महिला आवेदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर माह में होगी।

ये भी पढ़ें — बा​ढ़ पीड़ितों की जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित, याचिका में नुकसान की भरपाई के लिए की गई ये मांगे…देखिए

बता दें कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के मामले में महिला वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण में SC के आदेशों की अवहेलना की गई है। ​जिसमें MPPSC ने अनारक्षित महिला वर्ग में OBC महिला आवेदकों का चयन कर दिया है। HC ने इसी आधार पर महिला वर्ग की सीटों पर भर्ती को रोक दिया है। जबकि अन्य सीटों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें — WWE के रिंग में उतरी सपना चौधरी, कातिल अदाओं से बड़े-बड़े पहलवान हुए जख्मी, वायरल हुआ वीडियो

गौरतलब है कि MPPSC ने 2480 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 200 से अधिक सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं।