डा. खूबचंद बघेल योजना के तहत कम से कम 15 बिस्तर वाले अस्पतालों से ही होगा अनुबंध, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए संशोधित आदेश

डा. खूबचंद बघेल योजना के तहत कम से कम 15 बिस्तर वाले अस्पतालों से ही होगा अनुबंध, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए संशोधित आदेश

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 PM IST
,
Published Date: February 21, 2020 4:36 pm IST

रायपुर। डा. खूबचंद बघेल योजना में एक बार फिर से बदलाव करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नए आदेश जारी किए है। इसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के उन अस्पतालों से ही अनुबंध करेगा, जिनमें कम से कम 15 बिस्तर होंगे। जबकि आयुष्मान योजना के तहत न्यूनतम 10 बिस्तर होना ही जरुरी है।

ये भी पढ़ें:राजिम माघी पुन्नी मेला-2020 का समापन में शामिल हुए मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई नेता, अमितेश शुक…

यह आदेश खासकर नाक-कान-गला और आंख के अस्पतालों के लिए होगा। विभाग के इस आदेश से प्रदेश के लगभग 30-40 प्रतिशत अस्पताल योजना के तहत मुफ्त इलाज नहीं कर पाएंगे। इधर लगातार बदलाव को लेकर आईएमए ने नाराजगी जताई है, आईएमए ने स्वास्थ्य विभाग से स्पष्ट कर दिया है कि अगर पैकेज या पात्रता को लेकर मनमानी की जाएगी तो डाक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें: अमेरिका प्रवास से लौटे विधानसभा अध्यक्ष, कहा ‘मुख्यमंत्री के प्रस्त…

वहीं कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ और प्राइवेट हास्पीटल बोर्ड के अध्यक्ष डा. राकेश गुप्ता का कहना है कि किसी को परेशानी ना हो इसलिए योजना में बदलाव किया जा रहा है। डा. गुप्ता ने यह भी कहा कि जिन अस्पताल संचालकों ने पूर्व की स्वास्थ्य योजना में गड़बड़ी की है, उनपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दबाव बनाने से योजना पर प्रभाव पड़ेगा।

ये भी पढ़ें: नगर पालिका उपाध्यक्ष पर अज्ञात बदमाशों ने किया प्राणघातक हमला, गंभी…