बहराइच (उप्र), 28 मार्च (भाषा) बहराइच जिले में पिछले साल अक्टूबर में कोचिंग जा रहे 12 साल के एक दलित बच्चे का अपहरण कर 30 लाख रूपए फिरौती मांगने और फिर उसकी हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही की गयी है।
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अशोक कुमार ने रविवार को बताया कि पिछले साल 29 अक्टूबर की शाम जिले के मटेरा थाना क्षेत्र के मझौली गांव के ओंकार चौधरी का पुत्र वेद प्रकाश चौधरी (12) कोचिंग सेंटर पढ़ने जा रहा था। उस समय बच्चे के पिता ओंकार से जलन रखने वाले गांव के ही कलीम और उसके पिता हसन मोहम्मद ने कथित तौर पर अपने परिवारीजनों व रिश्तेदारों के साथ मिलकर वेद प्रकाश के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी थी। हत्या कर बच्चे के शव को एक बोरे में भरकर श्रावस्ती जिले की एक नहर में फेंका गया था।
अपहर्ताओं ने अपहरण के बाद बच्चे के पिता से 30 लाख रुपए फिरौती भी मांगी थी। इस संबंध में कलीम और हसन के परिवार की तीन महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
एएसपी ने बताया कि घटना को लेकर जेल में बंद आरोपी कलीम के खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही की गयी है। रासुका संबंधी कार्यवाही की प्रति आरोपी को जिला कारागार में तामील कराई गयी है।
उन्होंने बताया कि इससे पूर्व, जिलाधिकारी शंभूकुमार कलीम के पिता हसन मोहम्मद के खिलाफ पिछले माह ही रासुका तामील करने की कार्यवाही कर चुके हैं।
रासुका के तहत किसी आरोपी को बगैर आरोपपत्र दाखिल किए एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
मालूम हो कि मृतक वेद प्रकाश के पिता ओंकार चौधरी गांव के प्रधान रह चुके हैं। कलीम मुंबई में रहकर बिरयानी बेचता था। पिछले साल लाकडाउन में कलीम के गांव वापस आने पर ओंकार ने एहतियातन प्रशासन से शिकायत कर कलीम को पृथक-वास में भिजवाया था। इस बात को लेकर कलीम और उसके परिजन ओंकार के परिवार से रंजिश रखते थे।
भाषा सं सलीम शफीक