उप्र : राजद्रोह मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली गई

उप्र : राजद्रोह मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली गई

उप्र : राजद्रोह मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली गई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: October 22, 2020 7:15 pm IST

मथुरा, 22 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने उन चार व्यक्तियों में से एक की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी जिनके खिलाफ इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था।

हाथरस कांड की पीड़िता दलित लड़की के परिवार से मिलने जाने के दौरान पांच अक्टूबर को रास्ते से ही चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें रामपुर निवासी आलम भी शामिल था। उक्त दलित लड़की से हाथरस में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसकी बाद में मौत हो गई थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमर सिंह ने आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। अब अदालत इस मामले में सुनवाई 29 अक्टूबर को करेगी।

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जिला सरकारी वकील शिवराम सिंह ने कहा, ‘‘हमारे पास ना ही केस डायरी उपलब्ध थी और ना ही संबंधित दस्तावेज, ऐसे में हमारी ओर से सुनवायी स्थगित करने का अनुरोध किया गया था।’’

भाषा. शफीक अमित

अमित


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