नगर निकाय के कचरा ट्रक से 2021 में मारे गए 12 वर्षीय बच्चे की मां को पांच लाख रुपये मुआवजा मिला
नगर निकाय के कचरा ट्रक से 2021 में मारे गए 12 वर्षीय बच्चे की मां को पांच लाख रुपये मुआवजा मिला
ठाणे, एक अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने मई 2021 में नगर निकाय के कचरा ट्रक की चपेट में आने से मारे गए 12 वर्षीय बच्चे की मां को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होग।
एमएसीटी के सदस्य आर. वी. मोहिते की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने सोमवार को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजे की राशि का भुगतान करने और बाद में बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के कारण पूरी राशि ट्रक के मालिक कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) के नगर आयुक्त से वसूलने का निर्देश दिया।
मामले के अनुसार, 22 मई 2021 को अमित जगदीश धाकड़ कल्याण में एक आवासीय इमारत के सामने सड़क पर खेल रहा था, तभी तेज रफ्तार में पीछे की ओर जा रहे केडीएमसी के कचरा ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।
केडीएमसी ने बचाव में कहा कि ट्रक का चालक निजी ठेकेदार विशाल एक्सपर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उपलब्ध कराया था और कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रस्तावों के तहत वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाने की सलाह दी गई थी।
हालांकि, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के रिकॉर्ड के अनुसार ट्रक का फिटनेस प्रमाणपत्र 10 मार्च 2013 को समाप्त हो गया था और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ था। चालक का परिवहन श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस भी 13 अगस्त 2019 को समाप्त हो गया था।
न्यायाधिकरण ने कहा कि 2019 में लॉकडाउन नहीं था और केडीएमसी 26 मार्च 2021 के सरकारी प्रस्ताव का लाभ नहीं उठा सकती। उसने कहा कि वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस और वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था, जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ।
न्यायाधिकरण ने केडीएमसी को चालक के लाइसेंस का सत्यापन नहीं करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। उसने 30,000 रुपये की काल्पनिक वार्षिक आय और 15 के गुणक सहित अन्य मदों के आधार पर पांच लाख रुपये मुआवजा तय किया।
बीमा कंपनी को याचिका दायर करने की तारीख से ब्याज सहित राशि एक महीने के भीतर न्यायाधिकरण के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया, ताकि इसे बच्चे की मां के खाते में सीधे हस्तांतरित किया जा सके।
भाषा तान्या रंजन
रंजन
लेखक के बारे में
Web Title: नगर निकाय के कचरा ट्रक से 2021 में मारे गए 12 वर्षीय बच्चे की मां को पांच लाख रुपये मुआवजा मिला
THANE
और भी पढ़ें ›आईआईटी-मुंबई के छात्र वाकोडे की मौत की ‘धीमी जांच’ के लिए फडणवीस जिम्मेदार: प्रकाश आंबेडकर
01 Oct 2026 | 8:48 pmथाईलैंड जा रहा व्यक्ति मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार, सात किलोग्राम केटामीन के साथ गिरफ्तार
01 Oct 2026 | 8:35 pmआईआईटी छात्र के माता-पिता का न्याय के लिए संघर्ष करने को मजबूर होना शर्मनाक : दीपके
01 Oct 2026 | 8:33 pm
Raigad Diveagar Beach Incident: खुशियों के बीच अचानक मचा कोहराम, कुछ ही देर में बदल गया पूरा माहौल, 8 छात्रों की मौत से मचा हड़कंप
01 Oct 2026 | 8:24 pmअलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर और रामी मालेक अर्थशॉट पुरस्कार 2026 समारोह में शामिल होंगे
01 Oct 2026 | 8:23 pmयुवती की मौत से जुड़ी खबरों का अध्ययन करने के बाद मंगेतर ने केतन की हत्या की साजिश रची
01 Oct 2026 | 8:04 pmसामंथा प्रभु के खिलाफ सोशल मीडिया पर ‘डीपफेक’ व अनधिकृत सामग्री हटाने का उच्च न्यायालय का आदेश
01 Oct 2026 | 8:04 pmदीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच वाली पोस्ट डालकर शिवाजी महाराज का अपमान किया: नितेश राणे
01 Oct 2026 | 7:45 pm