अब ‘भारत सीरीज़’ में होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, दूसरे राज्य ले जाने पर नहीं होगी कोई परेशानी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज़ (Bharat series) की अधिसूचना जारी की है, इस नियम के तहत नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा।

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  • Publish Date - August 28, 2021 / 01:45 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

Bharat series Registration of vehicles : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज़ (Bharat series) की अधिसूचना जारी की है, इस नियम के तहत नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा। इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। Bharat series के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन मालिकों को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी, दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर भी पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड़ पर चला सकेंगे।

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भारत व्हीकल सीरीज से केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते है। BH Vehicle Series के लागू होने के बाद इन लोगों को अपने वाहन के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना होगा, ये सभी लोग पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चला सकेंगे।

BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY रखा गया है, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक)।

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बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल….इस हिसाब से लगाया जाएगा, यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी, चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा।