दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
Modified Date: February 12, 2026 / 07:07 pm IST
Published Date: February 12, 2026 7:07 pm IST

कौशाम्बी (उप्र), 12 फरवरी (भाषा) कौशाम्बी जनपद की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी तथा उसपर छह हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शशांक खरे ने बताया कि 16 अगस्त, 2016 को करारी थाने में चक हिंगुई के हरिमोहन ने शिकायत दर्ज करायी थी कि उसके पुत्री गोमती देवी को उसके ससुरालवालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी और इस घटना को आत्महत्या के रूप में दिखाने के लिए उसे फांसी से लटका दिया ।

खरे के अनुसार इस संबंध में गोमती देवी के पति लव कुश, ससुर प्रभु पासी एवं सास के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। खरे के अनुसार ये लोग मुकीमपुर के रहने वाले हैं।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।

उन्होंने बताया कि इस मुकदमे में लव कुश को जनपद न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश(त्वरित अदालत- प्रथम) बृजेश कुमार यादव ने आज 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी तथा उसपर छह हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं जफर

राजकुमार

राजकुमार


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