भदोही में एआई से दलित महिला की अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने के आरोप में मुकदमा दर्ज

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भदोही में एआई से दलित महिला की अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने के आरोप में मुकदमा दर्ज

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  • Publish Date - July 11, 2026 / 04:25 PM IST,
    Updated On - July 11, 2026 / 04:25 PM IST

भदोही (उप्र), 11 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरयावा थाना क्षेत्र में एक दलित महिला की एआई से बनाई गई अश्लील फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक अदालत के आदेश पर शुक्रवार देर शाम यह कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, सुरयावा थाना क्षेत्र की 32 वर्षीय अनुसूचित जाति (दलित) की एक महिला ने भदोही के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम की अदालत में 11 मई 2026 को याचिका दायर की थी।

याचिका में मड़ई गांव निवासी रेनू सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उसने एआई की मदद से पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे अपने पति विपेंद्र उर्फ रिंकू सिंह के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शुभम अग्रवाल ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि रेनू सिंह पीड़िता से अपने घर में नौकरानी का काम कराना चाहती थीं। इंकार करने पर आरोपी ने यह कृत्य किया।

आरोप है कि 29 अप्रैल 2026 को जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे जातिसूचक गालियां दी गईं और आगे भी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई।

इस याचिका की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश डॉ. अविनाश कुमार ने 10 जुलाई को रेनू सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए और एससी/एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

उन्होंने बताया कि आदेश के अनुपालन में शुक्रवार देर शाम सुरयावा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की विस्तृत विवेचना क्षेत्राधिकारी सुमित कुमार त्रिपाठी कर रहे हैं।

भाषा सं आनन्द रंजन

रंजन