बलिया की एक अदालत ने किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी युवक को 25 साल की सजा सुनायी

बलिया की एक अदालत ने किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी युवक को 25 साल की सजा सुनायी

बलिया की एक अदालत ने किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी युवक को 25 साल की सजा सुनायी
Modified Date: September 30, 2026 / 10:21 am IST
Published Date: September 30, 2026 10:21 am IST

बलिया (उप्र), 30 सितंबर (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने तीन साल पहले एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने बताया कि दुबहर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की को 25 अप्रैल 2023 को उसके पड़ोसी जावेद खान उर्फ राजा (30) ने अगवा कर लिया था तथा उससे दुष्कर्म किया था।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर जावेद खान उर्फ राजा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

राय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद मंगलवार को खान को दोषी करार देते उसे 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी और उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं. जफर गोला

गोला


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