विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के बाद मतदाता सूची से अब्‍दुल्‍ला आजम का नाम कटा

विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के बाद मतदाता सूची से अब्‍दुल्‍ला आजम का नाम कटा

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  • Publish Date - February 18, 2023 / 12:03 AM IST,
    Updated On - February 18, 2023 / 12:03 AM IST

लखनऊ, 17 फरवरी (भाषा) समाजवादी पार्टी (सपा) से रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र से निर्वाचित अब्‍दुल्‍ला आजम खान को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के बाद उनका नाम रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से काट दिया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना के एक आवेदन पर आया, जिसमें मांग की गई थी कि अब्दुल्ला आज़म खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए।

अधिकारी ने कहा कि (सक्सेना द्वारा) प्रस्‍तुत आवेदन में कहा गया कि अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत समाप्त हो गई है, इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाए।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया। राज्य विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यहां कहा, ‘‘अब्दुल्ला आजम खां को 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद की एक अदालत द्वारा हाल में दो साल की सजा सुनाई जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया गया है। उनकी सीट 13 फरवरी से खाली घोषित की गई है।’’

यह दूसरी बार है जब अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द करने के बाद उन्हें 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनकी पिछली अयोग्यता 16 दिसंबर, 2019 से प्रभावी थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह दोबारा निर्वाचित हुए थे। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्‍दुल्‍ला ने विधानसभा में रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

भाषा आनन्द आशीष

आशीष