आय प्रमाण पत्र में गलत आख्या लगाने के मामले में लेखपाल

आय प्रमाण पत्र में गलत आख्या लगाने के मामले में लेखपाल

आय प्रमाण पत्र में गलत आख्या  लगाने के मामले में लेखपाल
Modified Date: September 2, 2026 / 04:39 pm IST
Published Date: September 2, 2026 4:39 pm IST

अमेठी (उप्र), दो सितंबर (भाषा) अमेठी जिले में गौरीगंज तहसील के लेखपाल को आय प्रमाण पत्र में गलत आख्या (रिपोर्ट) लगाने के मामले में उपजिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक गौरीगंज तहसील के हरदों गांव के निवासी सुरेश कुमार ने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। लेखपाल अरुण कुमार त्रिपाठी ने 2023 में उसकी वार्षिक आय 46 हजार रुपये दर्शाते हुए आख्या लगाई थी। इसके करीब तीन वर्ष बाद 2026 में उसी व्यक्ति की वार्षिक आय अचानक बढ़ाते हुए एक लाख 20 हजार रुपये कर लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी।

आरोप है कि आय में हुई इस अचानक बढ़ोतरी के संबंध में लेखपाल द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार के माध्यम से प्रकरण की जांच कराई।

उपजिलाधिकारी (गौरीगंज) दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में सामने आया कि सुरेश कुमार की वास्तविक वार्षिक आय एक लाख 20 हजार रुपये से काफी कम है। उपजिलाधिकारी के अनुसार इसी जांच रिपोर्ट को आधार त्रिपाठी को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है

उपजिलाधिकारी ने कहा कि गलत आख्या लगाने के लिए सीधे तौर पर लेखपाल उत्तरदायी है, जिसके कारण यह निलंबन किया गया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भाषा सं जफर

राजकुमार

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