High Court On Adult couples: दो अलग धर्म जाति के बालिग कपल रह सकते हैं एक साथ, हाईकोर्ट ने पुलिस को संरक्षण देने कहा

High Court on Adult couples: कोर्ट ने कहा कि बालिग जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर कोई परेशान करता है या धमकाता है तो उसके अर्जी देने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करें।

High Court On Adult couples: दो अलग धर्म जाति के बालिग कपल रह सकते हैं एक साथ, हाईकोर्ट ने पुलिस को संरक्षण देने कहा

High Court on Adult couples can live together

Modified Date: September 7, 2023 / 02:44 pm IST
Published Date: September 7, 2023 2:32 pm IST

High Court On Adult couples : प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि बालिग जोड़े को साथ रहने या शादी करने की पूरी स्वतंत्रता है। माता-पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। भले ही वे अलग अलग जाति या धर्म के ही क्यों न हों। कोर्ट ने कहा कि बालिग जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर कोई परेशान करता है या धमकाता है तो उसके अर्जी देने पर पुलिस कमिश्नर संरक्षण प्रदान करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गौतमबुद्धनगर की रजिया और अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याचिकाकर्ता का कहना था कि दोनों बालिग हैं। अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। भविष्य में शादी करना चाहते हैं। मां-बाप और परिवार के लोग नाखुश हैं और वे उन्हें धमका रहे हैं। आशंका है कि उसकी हत्या की जा सकती है। 4 अगस्त को पुलिस कमिश्नर को शिकायत कर संरक्षण मांगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हाई कोर्ट की शरण ली है। याचियों के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है।

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अपनी मर्जी से साथ रहने का अधिकार

अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि दोनों अलग धर्म के हैं। मुस्लिम कानून में यह दंडनीय अपराध है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के हवाले से कहा कि किसी भी बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने का अधिकार है। भले ही उनका जाति-धर्म अलग हो।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com