2019 के आम चुनाव में आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर आजम खान को दो साल की कैद

2019 के आम चुनाव में आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर आजम खान को दो साल की कैद

2019 के आम चुनाव में आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर आजम खान को दो साल की कैद
Modified Date: May 17, 2026 / 12:52 am IST
Published Date: May 17, 2026 12:52 am IST

रामपुर (उप्र), 16 मई (भाषा) रामपुर जिले की एक अदालत ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई।

अभियोजन अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने खान पर जुर्माना भी लगाया, जो रामपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए। वह वर्तमान में एक अन्य मामले के सिलसिले में जेल में बंद हैं।

मामला 2019 में भोट थानाक्षेत्र के मनकारा क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान खान द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है, जब वह सपा बसपा रालोद गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, खान ने रामपुर के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट औंजनेय कुमार सिंह सहित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाषण बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ और आरोप लगाया गया कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

तत्कालीन उपजिलाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी घनश्याम त्रिपाठी की शिकायत पर 11 मई 2019 को मामला दर्ज किया गया था। मामला शुरू में सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया था और बाद में जांच के दौरान घटनास्थल की पुष्टि होने के बाद भोट थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार


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