Sambhal Masjid Survey Case: संभल मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, खारिज की मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका
Sambhal Masjid Survey Case: इलाहबाद हाईकोर्ट नेजामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया
Indore News/ Image Credit: IBC24 File Photo
- इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है।
- हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया।
- हाईकोर्ट ने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
प्रयागराज: Sambhal Masjid Survey Case: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज करने और सर्वे पर रोक लगाने का फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सोमवार को दोपहर 2 बजे सुनाया।
शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का किया गया था दावा
Sambhal Masjid Survey Case: आपको बता दें कि, संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि, मस्जिद का निर्माण 1526 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था। इसी दावे के साथ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और सात अन्य याचिकाकर्ताओं ने संभल की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अदालत में मुकदमा दायर किया था।
सर्वे के दौरान भड़की थी हिंसा
Sambhal Masjid Survey Case: याचिका दायर होने के बाद 19 नवंबर 2024 को संभल की दीवानी अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को आदेश दिया था कि, अधिवक्ता आयुक्त के साथ मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण 19 और 24 नवंबर 2024 को किया गया, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे।

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