पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत तीन दोषमुक्त

पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत तीन दोषमुक्त

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  • Publish Date - December 20, 2022 / 01:30 PM IST,
    Updated On - December 20, 2022 / 01:30 PM IST

गोंडा (उप्र), 20 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह पर करीब 29 साल पहले जान से मारने की नीयत से हुए हमले के मामले में कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत तीन अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पंडित सिंह 24 दिसंबर 1993 को नवाबगंज क्षेत्र स्थित अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे तभी एक कार से आये चार लोगों ने सिंह को जान से मारने के इरादे से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलायीं जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, उनके सहयोगी ज्ञान सिंह, दीप नारायण यादव उर्फ पहलवान और देवदत्त सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीकांत श्रीवास्तव, भूपेश्वर उपाध्याय और उपेंद्र कुमार मिश्र के अनुसार, अदालत में सांसद सिंह की ओर से दाखिल किये गये शपथपत्र में कहा गया कि घटना के दिन शीतकालीन सत्र की वजह से सांसद दिल्ली में मौजूद थे।

विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए अदालत) जितेन्द्र गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह, ज्ञान सिंह और दीप नारायण यादव को सबूतों के अभाव में सोमवार शाम बरी कर दिया। देवदत्त सिंह की मामले की लंबी चली अदालती कार्यवाही के दौरान मौत हो गयी।

हालांकि, अदालत ने मामले के विवेचक की खिंचाई करते हुए कहा कि जांच के दौरान साक्ष्य जुटाने की कोशिश नहीं की गयी। विवेचक द्वारा घटना में इस्तेमाल किये गये हथियारों को बरामद नहीं किया जा सका। आरोपी बृजभूषण शरण सिंह का संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली स्थित आवास में रहने की जानकारी होने के बावजूद उसकी सत्यता जानने का प्रयास नहीं किया जाना पूरी विवेचना को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस और प्रशासन पंडित सिंह को गवाही के लिए अदालत में उपस्थित कराने में असफल रहा। इसके अलावा सिंह कभी खुद भी अदालत में गवाही देने नहीं आये। यह अभियोजन की मंशा पर संदेह पैदा करता है।

भाषा सं सलीम गोला

गोला