चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोप तय

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोप तय

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोप तय
Modified Date: January 21, 2026 / 05:43 pm IST
Published Date: January 21, 2026 5:43 pm IST

मऊ (उत्तर प्रदेश), 21 जनवरी (भाषा) जिले की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ बुधवार को आरोप तय किए।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अंसारी, दक्षिण टोला थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में अदालत में पेश हुए। यह मामला फरवरी 2022 में दर्ज किया गया था।

वकील दरोगा सिंह ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 2022 में अंसारी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 (चुनावों में अवैध रूप से वाहन किराए पर लेने या खरीदने पर दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप मुक्त करने का आवेदन दायर किया गया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।

वकील ने बताया कि इसके बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. के पी सिंह की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने बुधवार को विधायक के खिलाफ आरोप तय किए।

उन्होंने कहा कि आरोप तय होने के बाद, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख चार फरवरी 2026 तय की।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान


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