बलिया में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, अश्लील हरकत करने का आरोपी सिपाही निलंबित, प्राथमिकी दर्ज

बलिया में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, अश्लील हरकत करने का आरोपी सिपाही निलंबित, प्राथमिकी दर्ज

बलिया में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, अश्लील हरकत करने का आरोपी सिपाही निलंबित, प्राथमिकी दर्ज
Modified Date: September 12, 2026 / 09:53 am IST
Published Date: September 12, 2026 9:53 am IST

बलिया (उप्र), 12 सितंबर (भाषा) बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से कथित रूप से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के आरोप में एक सिपाही के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार दोकटी थाना में शुक्रवार की रात थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली कक्षा नौ की 15 वर्षीया छात्रा की शिकायत पर दोकटी थाना में तैनात सिपाही पंकज गुप्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (किसी महिला की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि सिपाही उसके साथ बार-बार छेड़खानी करता था। शुक्रवार को कोचिंग से साइकिल से घर लौटते समय सिपाही ने उसे सुनसान स्थान पर रोक लिया और कथित रूप से अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर सिपाही मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से भाग गया।

बैरिया के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आलोक गुप्ता ने बताया कि इस सम्बंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी सिपाही को कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता और मनमाना व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

भाषा सं आनन्द नेत्रपाल सुरभि

सुरभि


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