उप्र में दलित किशोरी से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
उप्र में दलित किशोरी से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
बलिया (उप्र), 18 फरवरी (भाषा) बलिया की स्थानीय अदालत ने दलित किशोरी से बलात्कार के एक वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजन अधिकारी ने यह जानकारी दी।
लोक अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने बुधवार को बताया कि फरवरी 2025 में पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय दलित किशोरी को बहला फुसलाकर पुर गांव के मनजीत गुप्ता उर्फ नीरज गुप्ता ने तकरीबन तीन माह तक बलात्कार किया। किशोरी जब गर्भवती हो गई तो परिजनों को जानकारी हुई।
उन्होंने बताया कि किशोरी की मां की शिकायत पर पकड़ी थाने में 26 फरवरी 2025 को गुप्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
राय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कांत के न्यायालय ने मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भाषा सं. सलीम सुरभि
सुरभि

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