बुरे फंसे कांग्रेस नेता! सावरकर पर टिप्‍पणी करना पड़ा भारी, अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज

Complaint filed against Rahul Gandhi सावरकर के खिलाफ टिप्‍पणी के मामले में अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज

बुरे फंसे कांग्रेस नेता! सावरकर पर टिप्‍पणी करना पड़ा भारी, अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज

Complaint filed against Rahul Gandhi

Modified Date: December 24, 2022 / 03:50 pm IST
Published Date: December 24, 2022 12:37 pm IST

Complaint filed against Rahul Gandhi: लखनऊ। हाल में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्‍पणी करने को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दर्ज किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-तृतीय अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को अपने आदेश में शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अपना सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता और उसके गवाहों द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत गवाही दर्ज करने करने के बाद अदालत अपराधों का संज्ञान लेने या न लेने तथा गांधी को समन जारी करने के बारे में फैसला करेगी।

Complaint filed against Rahul Gandhi: अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख नौ जनवरी तय की है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया और इसे एक परिवाद के रूप में दर्ज किया। पांडे ने आवेदन में कहा कि राहुल गांधी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए सावरकर जी का अपमान किया। उन्होंने अपने अधिवक्‍ता के जरिये राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का भी दावा किया। इसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया।

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