बलिया में अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 25 साल कैद की सजा सुनाई

बलिया में अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 25 साल कैद की सजा सुनाई

बलिया में अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 25 साल कैद की सजा सुनाई
Modified Date: November 8, 2025 / 10:28 am IST
Published Date: November 8, 2025 10:28 am IST

बलिया (उप्र), आठ नवंबर (भाषा) बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 11 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने के एक वर्ष पुराने मामले में उसके चाचा को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 11 वर्षीय लड़की से रिश्ते में उसके चाचा लगने वाले सतवंत राजभर (24) ने पिछले साल एक नवंबर को उसके घर में घुसकर बलात्कार किया था। इस मामले में लड़की की दादी की शिकायत पर सतवंत राजभर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी सतवंत को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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भाषा सं. सलीम सुरभि

सुरभि


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