गोंडा में अदालत ने दो हत्या अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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गोंडा में अदालत ने दो हत्या अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - January 7, 2023 / 10:19 PM IST,
    Updated On - January 7, 2023 / 10:19 PM IST

गोंडा (उत्तर प्रदेश), सात जनवरी (भाषा) गोंडा जिले की एक अदालत ने हत्या के पांच साल पुराने मामले में शनिवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के अहलाद नगर निवासी कृष्ण बहादुर ओझा ने 27 जून, 2017 को अपने पुत्र अनिल ओझा उर्फ बड़े लाल की हत्या के आरोप में चार अभियुक्तों आनंद गिरी, चंद्र प्रकाश उर्फ काबू गिरी, गणपति गिरी उर्फ ननके तथा गोपाल गिरी उर्फ बंटी के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। प्रकरण की विवेचना करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने सभी चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया।

चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत-प्रथम ) डॉ. दीनानाथ तृतीय ने साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त गणपति गिरी उर्फ ननके तथा गोपाल गिरी उर्फ बंटी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया तथा अभियुक्त गण चन्द्र प्रकाश उर्फ काबू गिरि व आनन्द गिरि को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

उन्होंने कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को छह-छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की कुल धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि मृतक के पिता कृष्ण बहादुर ओझा को क्षति के प्रतिपूर्ति के रूप में अदा की जाय।

भाषा सं आनन्द अर्पणा

अर्पणा