अदालत ने जारी किया आजम खां की रिहाई का परवाना

अदालत ने जारी किया आजम खां की रिहाई का परवाना

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  • Publish Date - May 19, 2022 / 10:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

रामपुर (उत्तर प्रदेश), 19 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय से बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत मंजूर होने के बाद एक विशेष स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां की रिहाई के लिए सीतापुर कारागार प्रशासन को पत्र (परवाना) भेज दिया है।

खां के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत ने एक-एक लाख रूपये के दो मुचलके जमा करने को कहा था, जिन्हें बृहस्पतिवार को दाखिल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद अदालत ने आजम खां की रिहाई का परवाना (पत्र) जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी यह पता नहीं है कि परवाना बृहस्पतिवार रात पहुंचेगा या शुक्रवार सुबह पहुंचेगा, लेकिन इसे जारी किया जा चुका है।

संभावना जताई जा रही है कि आजम खां शुक्रवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं।

गौरतलब है कि आजम खां भ्रष्टाचार तथा कई अन्य मामलों में पिछले 27 महीने से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही उन्हें अब सभी 88 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है और उनकी रिहाई का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है।

भाषा सं सलीम सिम्मी

सिम्मी