UP Crime News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, वारदात के बाद हुई लड़की हुई थी प्रेग्नेंट

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

UP Crime News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, वारदात के बाद हुई लड़की हुई थी प्रेग्नेंट

Court Sentenced Accused of Rape| image source: IBC24 File Photo

Modified Date: March 1, 2025 / 08:29 pm IST
Published Date: March 1, 2025 8:29 pm IST
HIGHLIGHTS
  • उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
  • कोर्ट ने 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 17 वर्षीय लड़के को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
  • विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडे ने शनिवार को बताया कि अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

लखनऊ: UP Crime News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 17 वर्षीय लड़के को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडे ने शनिवार को बताया कि अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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आरोपी ने नाबालिग के साथ तीन दिनों तक किया बलात्कार

UP Crime News: पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि, 25 नवंबर 2023 की दोपहर को जब लड़की के माता-पिता घर में नहीं थे, तो पड़ोस के लड़के ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोषी ने उसके साथ तीन दिनों तक बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर सभी को जान से मारने की धमकी भी दी।

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नाबालिग को करवाना पड़ा गर्भपात

UP Crime News: पुलिस अधीक्षक मांगलिक ने बताया कि, घटना के कुछ दिनों बाद जब लड़की ने अस्वस्थ महसूस करने की शिकायत की, तो उसकी मां उसे अस्पताल ले गई, जहां पता चला कि वह गर्भवती है। लड़की को 29 मार्च 2024 को गर्भपात कराना पड़ा और दो दिन बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

UP Crime News: मांगलिक ने बताया कि लड़की की शिकायत पर उसके 17 वर्षीय पड़ोसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) तथा POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पोक्सो) मधु डोगरा ने शुक्रवार को लड़के को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।


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