गैर इरादतन हत्या के दोषी आठ लोगों को 10-10 साल की कैद

गैर इरादतन हत्या के दोषी आठ लोगों को 10-10 साल की कैद

गैर इरादतन हत्या के दोषी आठ लोगों को 10-10 साल की कैद
Modified Date: July 27, 2023 / 11:55 am IST
Published Date: July 27, 2023 11:55 am IST

बलिया (उप्र), 27 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के 14 साल पुराने मामले में बुधवार को आठ लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के सहतवार थाना क्षेत्र में नौ अक्टूबर 2009 को नाली की खुदाई को लेकर हुए विवाद में चंद्रिका नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आठ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी प्रवीण राम, शिवजी, सुदर्शन, रामदेव, मनजी, शंकर, अमरनाथ और हरिशंकर को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम शोभना

शोभना


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