Ramshankar Katheria's MP membership in danger
Etawah MP Ram Shankar Katheria found guilty in assault case: उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया (Etawah MP Ram Shankar Katheria) आगरा कोर्ट में एक मामले में दोषी पाए गए हैं। सांसद कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया गया है। एमपी-एलएलए कोर्ट ने कठेरिया को दोषी करार दिया है। दरअसल, यह पूरा मामला नवंबर 2011 का है, जब सांसद कठेरिया टोरेंट पावर से संबंधित मारपीट और बलवे के मामले में आरोपी बने थे।
MP/MLA कोर्ट में शनिवार को इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने राम शंकर कठेरिया को मारपीट और बलवे का दोषी पाया। कोर्ट ने इसके लिए सांसद कठेरिया को धारा 147,323 के तहत दोषी करार देते दो साल की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया। हालांकि राम शंकर ने सजा के बाद अदालत से तुरंत बेल भी ले ली। राम शंकर कठेरिया ने कहा कि वो MP/MLA कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे। बहरहाल, सजा के ऐलान के बाद अब इनकी संसद सदस्यता भी समाप्त हो सकती है।
पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री, पूर्व एससी आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरेंट अधिकारी से मारपीट और हंगामा करने के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए ने दोषी पाया है। थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने थाना हरीपर्वत में तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि दिनांक 16 नवंबर 2011 करीब टोरेंट पावर लिमिटेड के साकेत मॉल स्थित कार्यालय, जिसमें सतर्कता (विद्युत चोरी) से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। उपरोक्त कार्यालय सुल्तान गंज पुलिया स्थित साकेत मॉल में दूसरे फ्लोर पर स्थित है, उसमें मैनेजर बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे।
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