भदोही, 29 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर एक व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी और साजिश कर ऋण लेने और बैंक द्वारा आरसी जारी करने के मामले में बैंक प्रबंधक समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने शनिवार को बताया जिले के सुरयावा थाना के बहरैची गांव के सुनील कुमार मिश्रा को 28 नवंबर 2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भेजा गया एक नोटिस मिला जिसमें बताया गया था कि आपने इंडियन बैंक की ज्ञानपुर शाखा से एक लाख 85 हज़ार का ऋण लिया और वह ब्याज सहित चार लाख 23 हज़ार हो गया है।
प्राधिकरण ने मिश्रा को नोटिस के जरिये आपसी सहमति से नौ दिसंबर 2023 को लगने वाली लोक अदालत में इस मामले का निपटारा कराने का मौका दिया।
इस तरह का नोटिस मिलने से सुनील कुमार मिश्रा के होश उड़ गए क्योंकि उन्होंने बैंक से यह कर्ज नहीं लिया था। उन्होंने बैंक जाकर लिखित सूचना भी दी कि उसने कोई ऋण नहीं लिया है, लेकिन उसके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सुरयावा थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी कोशिशें विफल होने पर सुनील कुमार मिश्रा ने सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) हरी किरन कौर की अदालत में एक याचिका 26 सितंबर 2025 को दायर की और अदालत से अपील की कि उसने कोई ऋण बैंक से नहीं लिया है जबकि उसे लोक अदालत से एक नोटिस मिला है।
थाना प्रभारी ने बताया कि कथित ऋण में बैंक के विवरण में रमेश यादव की फोटो लगाई गई थी और सुनील मिश्रा के नाम के फर्ज़ी हस्ताक्षर बना कर ऋण पास किया गया था। सुनील ने तत्कालीन प्रबंधक सहित रमेश यादव और शशिभूषण मिश्रा के खिलाफ अदालत में आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की।
पुलिस के अनुसार सिविल जज हरी किरन कौर ने भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी, साजिश समेत अन्य संबंधित धाराओं में बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि आदेश के अनुपालन में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विवेचना की जा रही है।
एसएचओ ने बताया कि सुनील कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उसी के गांव के शशिभूषण मिश्रा, कोडर गांव के रमेश यादव ने ऋण लिया पर बाद में उसके नाम से प्रबंधक ने आरसी जारी कर दी। शिकायत करने के बाद भी प्रबंधक ने एक न सुनी और आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दिया।
भाषा
सं, आनन्द रवि कांत