उप्र : बिकी जमीन को गिरवी रखकर बैंकों से कर्ज लेने के आरोप में तीन भाइयों पर मुकदमा

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उप्र : बिकी जमीन को गिरवी रखकर बैंकों से कर्ज लेने के आरोप में तीन भाइयों पर मुकदमा

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  • Publish Date - February 26, 2026 / 11:40 AM IST,
    Updated On - February 26, 2026 / 11:40 AM IST

भदोही (उप्र), 26 फरवरी (भाषा) भदोही जिले में एक मूक बधिर महिला की जमीन को धोखाधड़ी के जरिये दो बैंकों में गिरवी रख कर कर्ज लेने के आरोप में तीन सगे भाइयों के खिलाफ अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बृहस्पतिवार को बताया कि तीन सगे भाइयों राम बहादुर, शिव बहादुर और श्याम बहादुर ने कोइरौना थाना क्षेत्र के भुर्रा गांव की निवासी मूक बधिर महिला ज्योति देवी की 0.104 हेक्टेयर जमीन को फर्जी तरीके से बैंकों में गिरवी रखकर कर्ज लिया।

मांगलिक ने बताया कि ज्योति देवी के ससुर राम राज तिवारी (75) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) अरिजीत सिंह की अदालत में नौ अक्टूबर 2025 को एक वाद दायर किया था। वाद में राम राज तिवारी ने बताया कि उसकी मूक बधिर बहू ज्योति देवी ने एक लाख रुपये देकर तीनों सगे भाइयों राम बहादुर, शिव बहादुर और श्याम बहादुर से तीन दिसंबर 2021 को एक जमीन का बैनामा कराया था।

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया कि 25 जनवरी 2022 को भारतीय स्टेट बैंक की कोइरौना शाखा में और 19 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला सहकारी बैंक में धोखाधड़ी करके उसी बेची जा चुकी जमीन को गिरवी रखते हुए तीनों भाइयों ने कर्ज लिया और उसे अपने व्यक्तिगत काम में इस्तेमाल किया।

उन्होंने बताया कि जब इस धोखाधड़ी की जानकारी ज्योति के ससुर राम राज तिवारी को हुई तो उन्होंने अदालत में एक याचिका नौ अक्टूबर 2025 को दाखिल की।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) अरिजीत सिंह की अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए बुधवार को राम बहादुर और उसके दोनों भाइयों श्याम बहादुर और शिव बहादुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

मांगलिक ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

भाषा सं सलीम

मनीषा

मनीषा